NEWSPR डेस्क। भागलपुर सिविल कोर्ट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा पर एक नालसी मुकदमा दायर किया गया है। बता दें कि इशाकचक निवासी परिवादी अमरेन्द्र तिवारी द्वारा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आलय बनर्जी के माध्यम से सीजीएम कोर्ट में एडीएम राजेश झा सहित पांच लोगों को नालसी मुकदमा संख्या 1095/22 सीजीएम कोर्ट में अभियुक्त बनाया गया है।
जिसपर एडीएम ने बताया कि उनके ऊपर और अन्य पांच लोगों पर जो केस किया गया है वह पूरी तरीके से गलत है। मामला उनके कोर्ट में आया था जिसमें दोनों पक्षों को नोटिस दी गई थी और एक पक्ष कोर्ट में हाजिर हुए थे और सभी कागजातों की जांच कर फैसला दिया गया था। कहीं से भी कोई गलत नहीं हुआ है। उनका कहना है कि झूठा मुकदमा है बदनाम करने की साजिश है। जिसके लिए वह मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे।
रिपोर्ट-श्यामानंद सिंह भागलपुर