ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के आदेश के बाद न्यायालय में गूंजा” हर हर महादेव का नारा”, कोर्ट का आदेश-शिवलिंग वाली जगह को करें सील

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। खबर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी है। जिसे लेकर आज कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। बता दें कि मस्जिद में शिवलिंग होने की बात पर अमल करते हुए सोमवार को वाराणसी कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिस जगह को सील किया जाएगा। वहां किसी को भी जाने का आदेश नहीं होगा।

कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का दावा है कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला और वो कब्जे में लेने के लिए सिविल कोर्ट जा रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया है कि ज्ञानवापी के वजुखाने में 12 फीट 8 इंचा का शिवलिंग मिला है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने दावा किया कि जिस क्षण चीजें स्पष्ट हो गईं। मस्जिद परिसर में ‘हर हर महादेव’ के नारे गूंजने लगे।

हालांकि हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष ने खारिज कर दिया। वाराणसी में कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह ने कहा कि हम जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने का प्रयास करेंगे। पश्चिमी भाग के पास के 15 वाले मलबे में अखंड शिलाखंड, देवी-देवताओं की प्रतिमा और ध्वंस सबकुछ मिलेंगेकोर्ट के आदेश पर तीन दिनों तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया।

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