झारखण्ड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जाने क्या सुनाया फैसला…

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पटना डेस्क। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है की चारा घोटाले मामले पर आज सुनवाई हुई है ।33.67 करोड़ रुपये के गबन का है मामला.आधी सजा काटने के आधार पर लालू प्रसाद की ओर से जमानत देने की गुहार लगाई गई है। उनकी ओर से चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि आधी सजा पूरी होने में 27 दिन कम थे. इसके बाद नौ अक्टूबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई थी ताकि आधी सजा पूरी हो सके। लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल की मानें तो नौ अक्टूबर को लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी हो रही है। चाईबासा कोषागार मामले में लालू प्रसाद को सीबीआइ कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। ऐसे में लालू प्रसाद तीस माह से जेल में है। उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनका इलाज रिम्स के निदेशक बंगले में हो रहा है।
लालू की याचिका पर झारखण्ड हाई कोर्ट ने आज सुनाया फैसला। लालू प्रसाद यादव को रांची कोर्ट से मिली जमानत आधी सजा पूरी करने की ग्राउंड पे मिली जमानत। कहा जा रहा है अगले महीने वो आ सकते है जेल से बाहर। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़ा मामला अभी बाकी। ९ नवंबर को दुमका मामले में आधी सजा होगी पूरी. आधी सजा पूरी करने पे मिली जमानत।

सुनवाई में कोर्ट ने लालू यादव को 50 हजार के दो निजी मुचलका भरने और दो लाख जुर्माना लगाया। बता दें कि आधी सजा काटने के आधार पर लालू प्रसाद की ओर से जमानत देने की गुहार लगाई गई थी। उनकी ओर से चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।

इसके अलावा कोर्ट ने लालू की बीमारी की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही रिम्स में इलाज के दौरान कितने लोग उनसे मिले हैं उसकी रिपोर्ट भी मांगी है। उक्त रिपोर्ट 6 नवंबर को कोर्ट में जमा करनी है। इधर, जमानत मिलने के बाद भी लालू जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि दुमका वाले मामले में उन्होंने जमानत नहीं दाखिल की है। लालू को अब तक चाईबासा के दो मामले और देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है। दुमका में बाकी है।

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