ट्रिपल गैंगरेप-मर्डर मामले में पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, चार दोषियों को मिली सजा-ए-मौत

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। बिहार में ट्रिपल गैंगरेप व मर्डर मामले में आज सुपौल के कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए बड़ी सजा सुनाई है। बता दें कि चारों दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाया है। इसके साथ ही पीड़िता व उनके परिजन को सरकार द्वारा कंपनसेसन की राशि देने का भी आदेश दिया गया है। बता दें कि यह सजा एडीजे सिक्स सह विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने सजा सुनाया है।

जानकारी के मुताबिक साल 2019 में सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र में घटी सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना मामले में आज कोर्ट ने आरोपियों के विरुद्ध बड़ी सजा सुनाई है। इस मामले में चार आरोपियों अनमोल यादव, मो अलीशेर, मो अयूब और मो जमाल के विरुद्ध मृत्यु दण्ड की सजा व आर्थिक दंड की सजा सुनाया गया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी और बचाव पक्ष से अधिवक्ता जवाहर झा,संजय सिंह, बिरेन्द्र झा उर्फ बच्चन झा व नागेन्द्र नारायण ठाकुर ने बहस में हिस्सा लिया।

मालूम हो कि प्रतापगंज थानाक्षेत्र में 8 अक्टूबर 2019 को मेला देखने जा रहे एक ही परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर एक नाबालिग सहित दो अन्य महिला से हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसमें एक महिला को गोली मार दी गई थी। जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। कोर्ट के इस फैसले से जहां पीड़ित पक्ष को न्याय मिली वहीं लोगों का न्यायालय के प्रति विश्वास और दृढ़ हुआ है।

सुपौल से अजय मिश्रा की रिपोर्ट

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