पटना डेस्क
पटनाः ओडिशा के पुरी में 23 जून से शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा- अगर हमने इस साल रथयात्रा की इजाजत दी तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ऐसी यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी हो। हम उनकी सेहत और उनकी हिफाजत के लिए इस साल यात्रा की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। चीफ जस्टिस की बेंच ने ओडिशा सरकार से कहा कि इस साल राज्य में कहीं भी रथयात्रा से जुड़े जुलूस या कार्यक्रमों की इजाजत न दी जाए।
दिवाली पर रोक तो रथयात्रा पर क्यों नहीं
भुवनेश्वर के एनजीओ ओडिशा विकास परिषद ने पिटीशन दायर कर कहा था कि रथयात्रा से कोरोना फैलने का खतरा रहेगा। अगर लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर कोर्ट दीपावली पर पटाखे जलाने पर रोक लगा सकता है तो रथयात्रा पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती?
चल रही थी पूजा की तैयारी
मंदिर समिति ने रथयात्रा को बिना श्रद्धालुओं के निकालने का फैसला लिया था। रथ बनाने का काम भी तेज रफ्तार से चल रहा था। मंदिर समिति ने रथ खींचने के लिए कई विकल्पों को सामने रखा था। पुलिसकर्मियों, मशीनों या हाथियों से रथ को गुंडिचा मंदिर तक ले जाने पर विचार किया जा रहा था।