भागलपुर 27 अगस्त 2024, जिलाधिकारी डॉ0 नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में नैदानिक स्थापन जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई बैठक में सिविल सर्जन द्वारा बताया गया की 42 नए लोगों द्वारा क्लिनिक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया गया है। बताया गया कि अधिनियम के अनुसार सभी क्लीनिक की जांच कर के न्यू रजिस्ट्रेशन किया जाना है या औपबंधिक रूप से पंजीकरण करते हुए एक माह के अंदर जांच कर लेना है।जिलाधिकारी द्वारा डॉक्टरों द्वारा क्लीनिक के पंजीकरण के लिए दिए गये आवेदन को औपबंधिक रूप से पंजीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई जबकि गैर चिकित्सक के द्वारा दिया गया आवेदन के लिए किसी चिकित्सक के द्वारा उस आवेदन को अभीप्रमाणित किये जाने पर औपबंधिक पंजीकरण करने की स्वीकृति दी गई।
बताया गया कि किसी एक क्लीनिक के द्वारा पंजीकरण का नवीकरण कराए बिना ही क्लिनिक चलाया जा रहा है जिसके लिए प्रतिदिन 100 रूपये का जुर्माना करने का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने एक वर्ष की जुर्माना राशि लेकर नवीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की।बैठक में नगर आयुक्त श्री नितिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त श्री कुमार अनुराग, आईएमए के अध्यक्ष व संबंधित चिकित्सक के साथ संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.