पल्वी राज कंस्ट्रक्शन के सारे फ्रीज बैंक अकॉउंट रिलीज करने के निर्देश, ट्रिब्यूनल ने रेरा के अंतरिम आदेश को भी किया निरस्त

Patna Desk

पटना : मशहूर रियल एस्टेट कंपनी पल्वी राज कंस्ट्रक्शन के हक में रेरा ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला दिया है। साथ ही साथ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) को भी ट्रिब्यूनल ने कड़ी फटकार लगाई है।

ट्रिब्यूनल ने पल्वी राज कंस्ट्रक्शन के सारे बैंक एकाउंट डिफ्रिज करने का निर्देश जारी करते हुए रेरा के अंतरिम आदेश को भी निरस्त कर दिया है।

आपको बता दें कि पल्वी राज कंस्ट्रक्शन के गोवा सिटी प्रोजेक्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रेरा ने कंपनी के सारे बैंक एकाउंट को फ्रीज कर दिया था, साथ ही सभी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी थी। जिस पर कंपनी के सीएमडी संजीव श्रीवास्तव ने कड़ी आपत्ति जताते हुए ट्रिब्यूनल में रेरा के खिलाफ अपील कर दी थी
मामले पर चली सुनवाई के दौरान रेरा को ट्रिब्यूनल ने कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि 2 साल से रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए प्रोजेक्ट पर भी अबतक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जा सका है? ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि रेरा की पहली जिम्मेदारी प्रोजेक्ट के लिए दिए गए आवेदन पर जांच पड़ताल के बाद तुरंत पंजीकरण देना है या फिर उचित कारण बताते हुए उसे रिजेक्ट करना है। लेकिन इस मामले में रेरा की लापरवाही खुलकर सामने आई है।
इन सभी बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए ट्रिब्यूनल ने 9 पन्ने के जजमेंट में पल्वी राज कंस्ट्रक्शन को 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन देने का निर्देश दिया है।

आपको मालूम हो कि पल्वी राज कंस्ट्रक्शन बॉलीवुड रेजीडेंसी, मुंबई रेजीडेंसी, गोवा सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए इस अहम फैसले के बाद कंपनी के सीएमडी संजीव श्रीवास्तव ने न्यायाधिकारण का आभार व्यक्त किया है।

आज बिहार के तमाम दैनिक अखबारों ने प्रमुखता से इसे प्रकाशित किया है।

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