NEWSPR डेस्क। बिहार के मुंगेर में अवैध बालू से वैध निर्माण का मामला प्रकाश में आया है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम ली0 मुंगेर के द्वारा 6 करोड़ 33लाख 65 हजार 303 रुपए की लागत से सफियाबाद स्थित बाजार समिति के परिसर में प्रमंडल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन का निर्माण करवाया जा रहा है।
भवन निर्माण के दौरान संवेदक के द्वारा जमीन की भराई के लिए लोकल सैंड की जगह गंगा बालू का उपयोग किया जा रहा है जबकि गंगा बालू पूरी तरह से अवैध है। खनन विभाग के द्वारा इसके उठाव और परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है बावजूद इसके मुंगेर जिला में ठीकेदारों के द्वारा इस अवैध बालू को उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहे है जिसका ताजा मिसाल ये है।
इस मामले में मे0 वैष्णो इंटरप्राइजेज के साइड इंजीनयर रोहित कुमार की माने तो इन्हें ऊपर से ही आदेश मिला है। उनसे सवाल किया गया कि योजना में किसके आदेश से अवैध बालू का उपयोग किया जा रहा है तो वो पूछे गए सवालों का जवाब देने में कैमरा के सामने असमर्थ नजर आए।
इस बात को खनिज विकास पदाधिकारी निधी भारती से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा परन्तु ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम ली0 मुंगेर के द्वारा गंगा बालू के उपयोग कि कोई अनुमति विभाग द्वारा नहीं दी गई है साथ ही उन्होंने इस सबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।