बहुचर्चित काजल हत्याकांड में आरोपी जेबा और देवर इंतेसार दोषी करार

Patna Desk

 

भागलपुर : बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोगलपुरा में विगत 19 जुलाई 2021 यानी तीन साल पूर्व हुई बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में न्यायालय ने जेवा खान और उसके देवर इंतेसार को दोषी करार दिया गया है। ADJ-5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने फैसला सुनाया है। 3 साल पहले शहर में घटना चर्चा का विषय बन गई थी, जिसने भी इस दर्दनाक घटना की कहानी सुनी उसके रूह कांप गए। वही दोषी पाए गए लेडी डॉन जेवा खान और उसके देवर को मामले में सजा की बिंदु पर आगामी 29 जुलाई को सुनवाई की जायेगी। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया। वही कांड के नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुनवाई जारी है।

बता दें की मुखबिरी का आरोप लगा अपराधियों ने मोगलपुरा निवासी आरिफ की गर्भवती बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वही मृतिका काजल के पिता आरिफ के द्वारा बबरगंज थाना में केस दर्ज कराया गया था जिसमें टिंकू मियां,जेवा खान,इंतेसार,बादशाह और रहमत कुरैशी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। वही घटना के बाद मृतिका के पिता आरिफ पर केस उठाने का दबाव भी बनाया गया था.

मृतिका के पिता पर जान मारे की नीयत से गोली भी चलाई गई थी. जिसको लेकर मृतिका के पिता आरिफ ने बबरगंज थाना में अलग से किस दर्ज कराया था। अब मामले में कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लेडी डॉन व उसके देवर को दोषी करार दिया है।

Share This Article