पंकज मिश्र
जामताड़ाः जिले के कुंडहित थाना में बालू के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है यह प्राथमिकी जिला खनन पदाधिकारी राजाराम प्रसाद ने दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में संबंधित 21 बालू लदे ट्रकों के चालक और मालिक सहित अन्य को अभियुक्त बनाया गया है।
मामले में बताया गया कि बीते 5 जुलाई को जिला खनन पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी कर 21 बालू लदे ट्रकों को जब्त किया था। जिसमें उपायुक्त गणेश कुमार के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी राजाराम प्रसाद ले कुंडली थाना में पकड़े गए बालू लदे एक ट्रक के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराया है।
प्राथमिक दर्ज करने के लिए गुंडा पुलिस को दिए गए पत्र में बीएमओ ने लिखा है कि पकड़े गए ट्रक के चालान में अंकित मात्रा से अधिक वालों पाया गया है यह वालों पश्चिम बंगाल के जमुरिया थाना अंतर्गत चिचोर विल बालू घाट से उठाया गया है 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी के द्वारा बालू उठाव पर रोक लगा दिया गया है जिसके बावजूद नदी से बालू का उठाव किया जा रहा है
झारखंड खनिज 2017 के अधिनियम के तहत मामला दर्ज
गौरतलब है कि सरकार के द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल के रास्ते बालों का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है जोकि एनजीटी का उल्लंघन किया गया है एनजीटी के द्वारा का बालू माफियाओं के द्वारा सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं मामले में झारखंड खनिज के नियम 9 तथा झारखंड खनिज समारोह दान नियमावली 2017 के नियम का उल्लंघन पाया गया है खनन पदाधिकारी ने लिखा है कि बालू एक लघु खनिज है जिसकी चोरी सरकारी संपत्ति की चोरी है मामले को लेकर कुंडहित थाना में झारखंड खनिज 2017 के अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।