बाहुबली विधायक अनंत सिंह को मिली 10 साल की सजा, AK 47 और हैंडग्रेनेड रखने के मामले में सुनवाई पूरी

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। बड़ी खबर पटना से आ रही। जहां बाहुबली अनंत सिंह को दस साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि आज उनकी सजा को लेकर MP-MLA कोर्ट में सुनवाई की गई। जिसमें उनको दस साल की सजा दी गई है। 14 जून को अनंत सिंह को MP, MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया था। बता दें कि उनके बाढ़ के पैतृक गांव लदमा से AK 47 और हैंडग्रेनेड पाये जाने पर मामला दर्ज किया गया था।

वहीं आज MP, MLA कोर्ट के न्यायधीश त्रिलोकी नाथ दुबे ने सजा सुनाई है। मामला दर्ज होने के बाद कई महीने से बेउर जेल में बंद थे विधायक अनंत सिंह। वहीं इसे लेकर शुरू से ही अनंत सिंह के अधिवक्ता ने उनको बेवजह फंसाए जाने को लेकर बातें कही थी। हालांकि अब वह लंबे समय के लिए जेल जा रहे हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में पटना पुलिस को छापेमारी में अनंत सिंह के पैतृक आवास से आधुनिक हथियार एके 47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड मिले थे। इसी आधार पर 16 अगस्त 2019 को बाढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की अदालत में बहस पूरी हो गई है। इस केस की जांच बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह की ओर से विधायक अनंत कुमार सिंह एवं केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया था। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह और केयरटेकर के खिलाफ 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया था। वहीं आज मामले की सुनवाई हो चुकी जिसमें उनको 10 साल की सजा सुना दी गई है।

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