बिहार के कई शहरों में 24 जून तक बंद रहेंगे प्राइवेट कोचिंग, प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। बिहार में अग्निपथ बवाल के बाद कोचिंग संस्थान लगभग बंद हैं। वहीं नवादा जिला प्रशासन ने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को लेकर नया निर्देश जारी किया है। आदेश में जिला में चलने वाले सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को 24 जून 2022 तक बंद रखने को कहा गया है। दरअसल, जिला प्रशासन ने बगैर रजिस्ट्रेेशन चल रहे कोचिंग संस्थारनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रा

इवेट कोचिंग सेंटर्स के मापदंड की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। समिति की छानबीन में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले कोचिंग संस्थांनों को ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट हासिल करने वाले कोचिंग सेंटर्स को ही खोलने की इजाजत मिलेगी। जानकारी के अनुसार, नवादा में बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने प्राइवेट कोचिंग संस्थान को बंद करने का आदेश जारी किया है। सदर एसडीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से इस बाबत संयुक्त आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार, 24 जून तक जिले के सभी प्राइवेट कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए निर्धारित मापदंड की जांच करेगी और उसके बाद उसे रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जिला प्रशासन को अब तक कुल 164 ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अभी तक कोचिंग सेंटर चलाने का लाइसेंस नहीं मिल सका है। हालांकि, इसको लेकर जिला प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई की उन्हें कोचिंग सेंटर खोलने का आदेश दिया जाए।

एसोसिएशन का कहना है कि कोचिंग खोलने के दौरान भी पंजीकरण की प्रक्रिया की जा सकती है। वर्ष 2013-14 में भी इस प्रकार के आवेदन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी संस्था को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। पंजीकरण की राशि 5000 रुपये भी जमा करा दिए गए थे। ऐसे में एक बार फिर से जिला प्रशासन ने नए सिरे से कोचिंग संस्थान को पंजीकृत करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

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