बिहार में पंचायत चुनाव का एलान, 11 चरण में होगा मतदान, पहली बार इवीएम से डाले जायेंगे वोट

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। 24 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इसके बाद क्रमश: 29 सितंबर, आठ अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, तीन नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, आठ दिसंबर और 12 दिसंबर को मतदान होगा। कैबिनट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बाढ़ क्षेत्रों में अंतिम चरणों में मतदान होंगे। गौरतलब हो कि छह पदों के लिए ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव होने हैं। इनमें मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के पद शामिल हैं।

पंचायत चुनाव की तारीख : पहला चरण : 24 सितंबर, दूसरा चरण : 29 सितंबर, तीसरा चरण : 08 अक्टूबर, चौथा चरण : 20 अक्टूबर, पांचवां चरण : 24 अक्टूबर, छठा चरण : 03 नवंबर, सातवां चरण : 15 नवंबर, आठवां चरण : 24 नवंबर, नौवां चरण : 29 नवंबर, 10 वां चरण : 08 दिसंबर, 11 वां चरण : 12 दिसंबर

ग्राम कचहरी के दो पदों के लिए बैलेट पेपर से होंगे चुनाव : मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चार पदों पर मतदान ईवीएम से कराए जाएंगे। ग्राम कचहरी के दो पदों के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयार किए गए कार्यक्रम के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित प्रखंडों को चिन्हित कर लिया है। तैयारियों के मुताबिक बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में अंतिम चरण में मतदान होगा। बिहार में इस समय कुल 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि उत्तर बिहार के 11 जिलों में लगताार बाढ़ का पानी कम चुका है। 15 जिलों में अभी बाढ़ परेशानी का सबब बना हुआ है। जिन जिलों में अभी सबसे अधिक बाढ़ है, वो हैं पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर और समस्तीपुर।

कर्मचारियों के लिए तय किए गए काम : पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर वोटिंग कराने के लिए मतदान दल के कर्मचारियों के काम का निर्धारण कर दिया है। इस बार चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर का एक साथ उपयोग किया जाएगा। इसलिए पीठासीन पदाधिकारी के साथ-साथ मतदान पदाधिकारी को अपने दायित्वों को सावधानी पूर्वक निभाने का निर्देश दिया गया है। मतदान अधिकारी के पास वोटर बूथ में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जाएगा। पी वन निर्वाचक नामवली की चिह्नित प्रति का प्रभारी होंगे। कागजात के आधार पर निर्वाचकों की पहचान के लिए भी उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त पी वन पंच व सरपंच पद के निमित मतपत्रों के प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे।

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