बिहार सरकार को कोर्ट से झटका लगने के बाद ट्रक एसोसिएशन के मालिक मना रहे खुशी, अब बिहार में चलेगी 14 चक्का से ऊपर वाली वाहन

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। कोर्ट में बिहार सरकार के 14 चक्का से ऊपर वाली वाहन पर प्रतिबंध लगाने की प्ली को रद्द करने के बाद बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन एवं भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन खुशियां मना रहे। इस खुशी में भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों एवं तमाम ट्रक मालिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।

बता दें कि उच्च न्यायालय पटना में बिहार सरकार के आदेशानुसार जिसमें 14 चक्का से ऊपर के व्यवसायिक वाहनों को बालू गिट्टी परिचालन के लिए पूर्णरूपेण प्रतिबंधित किया गया था। इस विषय के विरुद्ध रीड भी दायर किया गया लेकिन उच्च न्यायालय को आदेश देते हुए 8 सप्ताह के अंदर इस केस के निष्पादन का निर्देश दिया गया। इसके बाद ट्रक यूनियन उच्च न्यायालय में अपना केस दर्ज कराया।

ट्रक ओनर एसोसिएशन की ओर से दाखिल वाद की सुनवाई उच्च न्यायालय पटना  में प्रारंभ हुई। लगातार सुनवाई के बाद आज बिहार सरकार के आदेशों के अनुसार 14 चक्का से ऊपर की गाड़ियों को बालू गिट्टी में निबंधन पुस्तिका के आदेशानुसार परिचालन का आदेश दे दिया गया। इस बाबत ट्रक मालिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्वेत कमल, आलोक सिंह, बबलू यादव, बब्लू सिंह, राजा प्रसाद गुड्डू सिंह के अलावे दर्जनों ट्रक मालिक व ट्रक एसोसिएशन के कार्यकर्ता मौजूद थे।

रिपोर्ट:-श्यामानंद सिंह भागलपुर

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