बिहार सरकार ने लॉकडाउन 16 अगस्त तक बढ़ाया- नहीं खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स, जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

Sanjeev Shrivastava

पटना: बिहार में पाबंदियों के साथ अनलॉक 3 से 1 अगस्त से लागू होगा। बिहार की नीतीश सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र के अनलॉक-3 के आदेश को बिहार में पूरी तरह से लागू नहीं किया है। राज्य सरकार ने इसमें कुछ पाबंदियों के साथ अनलॉक-3 लागू किया है।

दरअसल केंद्र ने इस मामले में राज्यों को अपने हिसाब से नियम तय करने का अधिकार दे रखा है। इसलिए कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य में कोरोना के कहर को लेकर संशोधित लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। यानी लॉकडाउन को कुछ छूट देते हुए 16 अगस्त तक के लिए राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके लिए बिहार के गृह विभाग ने अभिसूचना जारी कर दी है।

जारी अधिसूचना के मुताबिक, अनल़ॉक-3 में शॉपिंग मॉल्स अभी नहीं खुलेंगे। वहीं रात 10 से सुबह 5 बचे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अनलॉक-3 में दुकानों और बाजारों को समय और बाकी नियमों के हिसाब से आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।बिहार में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्म स्थल अभी नहीं खुलेंगे
बिहार में पाबंदियों के साथ अनलॉक-3 की शुरुआत 1 अगस्त से होगी।


राज्य सरकार ने कोरोना के कहर के मद्देनजर कई तरह की पाबंदियां जारी रखी हैं। जिसके तहत बिहार में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्म स्थल अभी नहीं खुलेंगे। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी।


वहीं दुकानों को बंदिशों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।


राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सरकारी- निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी को आने की मंजूरी है। अनलॉक-3 के दौरान सूबे में परिवहन विभाग की बसें नहीं चलेंगी। यह नया आदेश 1 से लेकर 16 अगस्त तक के लिए लागू किया गया है।

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