NEWSPR DESK- जिला विधिक सेवा प्राधिकार बिहार शरीफ नालंदा के द्वारा बिहारशरीफ सिविल कोर्ट में 12 नवंबर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी सुलहनिय फौजदारी मामले, सभी तरह के सिविल मामले, बिजली विभाग के मामले,वन विभाग के मामले, वाहन दुर्घटना क्लेम, बैंक ऋण मामले, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के मामले, माप तौल अधिनियम मामले राजस्व मामले आपदा प्रबंधन मामले समेत कई मामलों का समझौता के आधार पर निस्तार किया जाएगा।
उक्त बातों की जानकारी नालंदा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रचना अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर दिया। मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह मध्यस्ता के माध्यम से बिना किसी न्यायिक शुल्क के किया जाएगा। चलंत लोक अदालत न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत निस्तारित मुकदमों का फैसला अंतिम दिन होगा।
इस फैसले के विरुद्ध कोई अपील मान्य नहीं होगा। चलंत लोक अदालत शिविर में भाग लेकर अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित मुकदमों का निस्तारण कराने में आपसी सौहार्द स्थापित कर सुलह करके चलंत लोक अदालत का लाभ उठाएं। 17 नवंबर को बिहार शरीफ व्यवहार न्यालय में,
18 नवंबर को अनुमंडल कार्यालय कैपस राजगीर में और 19 नवंबर को ब्लॉक कैंपस हिलसा चलंत लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विधिक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो लोगों को घूम घूम कर कार्यक्रम के बारे में जानकारी देगी।