जिला पदाधिकारी कैमूर सावन कुमार के द्वारा ग्राम पंचायत अखलासपुर प्रखंड भभुआ अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत निजी भूमि पर निर्मित पोखरा का बाउंड्रीवाल कार्य के संबंध में जांच प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों गौरव कुमार गुप्ता तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर सह वर्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, जिला बक्सर एवं संजय कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, मनरेगा, कैमूर भभुआ सह सहायक अभियंता, मनरेगा भोजपुर आरा को बीआरडीएस अंतर्गत कार्यरत कर्मियों व पदाधिकारियों के अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में वर्णित प्रावधान गबन की स्थिति में अनुबंध रद्द व समाप्त करने के साथ गबन की राशि की वसूली एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।
विदित हो कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कैमूर भभुआ के आदेश ज्ञापांक-1153, दिनांक 09 सितंबर 22 के द्वारा ग्राम पंचायत अखलासपुर, प्रखंड भभुआ अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत निजी भूमि पर निर्मित पोखरा के बाउंड्रीवाल योजनाओं की जांच जिला भू अर्जन पदाधिकारी कैमूर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा कैमूर एवं बब्बन राम, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल भभुआ के द्वारा संयुक्त रूप से कराई गई। संयुक्त जांच समिति द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पंचायत अखलासपुर में क्रियान्वित निजी भूमि पर तीनों योजनाएं यथा ग्राम अखलासपुर में संतोष सिंह के पोखरा के दक्षिण बाउंड्री कार्य, ग्राम अखलासपुर में संतोष सिंह के पोखरा के पूरब में बाउंड्री कार्य एवं ग्राम अखलासपुर में संतोष सिंह के पोखरा के उत्तर में बाउंड्री कार्य, मनरेगा अंतर्गत अनुमेय कार्यों की सूची में नहीं है। उपरोक्त तीनों योजनाओं के क्रियान्वयन में मनरेगा मार्गदर्शिका का उल्लंघन किया गया है तथा सरकारी राशि के गबन की मंशा से व्यक्तिगत हित में योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जो कि सरकारी कर्मी के आचार संहिता के सर्वथा विरुद्ध है।
इधर, संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन मनरेगा अंतर्गत अनुमेय कार्यों के विपरीत, मनरेगा मार्गदर्शिका के विरुद्ध किया गया है । अतः जिला पदाधिकारी, कैमूर सावन कुमार के द्वारा दोषी पदाधिकारियों गौरव कुमार गुप्ता, तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, प्रखंड भभुआ जिला कैमूर सह वर्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा ,जिला बक्सर एवं संजय कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, मनरेगा ,कैमूर सह सहायक अभियंता, मनरेगा ,भोजपुर के ऊपर ग्रामीण विकास विभाग बिहार पत्रांक- 196, दिनांक 25 मार्च 22 में दिए गए बीआरडीएस अंतर्गत कार्यरत कर्मियों व पदाधिकारियों के अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में निर्गत निर्देश के कंडिका-1 के उप कंडिका(vii) में वर्णित प्रावधान गबन की स्थिति में अनुबंध रद्द व समाप्त करने के साथ गबन की राशि की वसूली एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा करते हुए उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी बक्सर एवं भोजपुर(आरा) को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है।