भागलपुर विधायक को कोर्ट ने किया बरी, 2009 आचार संहिता मामले में सुनाया फैसला

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। भागलपुर विधायक अजित शर्मा आज एमपी एमएल कोर्ट में उपस्थित हुए। दरअसल उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला 2009 में दर्ज किया गया था। पीरपैंती थाने में मामला दर्ज हुआ था। ये विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। आचार संहिता मामले में पुल पर केस दर्ज हुआ था। इसी बाबत भागलपुर विधायक अजित शर्मा आज एमपी एमएल कोर्ट में उपस्थित हुए।

उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कोई भी वर्कर पोस्टर लगा देता है। तो आपके ऊपर ही केश दर्ज किया जाता है। इसमें प्रत्याशी की भूमिका होती नहीं है। इसलिए साक्ष्य के अभाव में मुझे बरी कर दिया गया। जब आप चुनाव लड़ोगे तो ऐसे केस दर्ज होते ही हैं। वर्कर पोस्टर लगा देता है। तो आपके ऊपर ही केस दर्ज किया जाता है। इसमें प्रत्याशी की भूमिका होती नहीं है।

रिपोर्ट-श्यामानंद सिंह भागलपुर

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