NEWSPR डेस्क। मोतिहारी में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने उर्वरक की कालाबाजारी पर रोक लगाने और कृषकों को जागरूक करने के लिये जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार कृषि विभाग ने उर्वरक के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मूल्य निर्धारित किया है । सरकार के निर्देशानुसार यूरिया का निर्धारित मूल्य 266 .50 प्रति बैग (45 किलो ) एवं डीएपी का निर्धारित मूल्य 1200 प्रति बैग है ।
जिलाधिकारी ने जिला के सभी किसान बंधुओं से अपील है कि निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक की खरीदारी करें । अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करना ईसी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है । किसी भी विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से ज्यादा राशि की मांग की जाती है तो जिला कृषि कार्यालय पूर्वी चम्पारण के दूरभाष संख्या 85 44 5883 31 एवं निदेशालय के दूरभाष संख्या 0612- 2233 555 पर संपर्क करें ।अथवा अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी को सूचित करें ।
सभी किसान बंधु उर्वरक लाइसेंसी दुकान से ही खरीदें एवं उर्वरक की खरीद के बाद कैशमेमो अवश्य प्राप्त करें । किसान बंधु रसायनिक उर्वरकों का उपयोग न करें । नेत्रजन, स्फूर, पोटाश के अनुशंसित मात्रा में ही इसका व्यवहार करें ।जैविक एवं कार्बनिक खाद के उपयोग को बढ़ावा दें । वर्तमान में पूर्वी चम्पारण जिले में सभी उर्वरक आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध है । इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे ।