मोतिहारी पुलिस अपनी कालगुज़रियों के लिए एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार भी एक थानाध्यक्ष पर एक बड़ा और गंभीर आरोप लगा है ।आरोप ये है कि बंजरिया के वर्तमान और आदापुर के तात्कालिक थानाध्यक्ष संदीप कुमार और आदापुर के थानाध्यक्ष राजीव नयन प्रसाद ने आदापुर के जिला पार्षद रूबी देवी के पति रमेश सिंह को बिना किसी ठोस वजह के गिरफ्तारी के बाद उन्हें हाजत से निकाल कर बेवजह पिटाई की गई और उनके साथ अभद्र ब्यवहार किया गया ,साथ मे उन्हें प्रताड़ित भी किया ,,और जब ये बात खुल गयी तो पुलिस मीडिया के सवालों से बचने के लिए भागते नजर आई ।सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिये की कैसे आदापुर के थानाध्यक्ष राजीव नयन प्रसाद आजतक के सवालों से बचने के लिए थाना के अंदर एक कमरे में भाग जाते है और कमरा बंद कर लेते है ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते है कि मोतिहारी में कैसी पोलिसिंग हो रही है ।थानाध्यक्ष को छोड़िए मोतिहारी के एसपी और डीएसपी महोदय भी मीडिया के सवालों से बचने के लिए फोन तक नही उठाते है ।सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिये जिसमे एक थानाप्रभारी कैसे आजतक के सवालों से बचने के लिए रूम में भाग जाते है और अपना कमरा बंद कर लेते है।
वही इस संबंध में जानकारी देते हुए आदापुर के जिला पार्षद रूबी देवी के गिरफ्तार पति और पूर्व राजद नेता रमेश सिंह ने बताया कि उनके ऊपर सरकारी कार्य मे बाधा डालने का एक झूठा केस दर्ज हुआ था जिसके आलोक में कल उन्हें आदापुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया और मोतिहारी के अनुसूचित जाति जनजाति थाने में बंद कर दिया ।उसके बाद वहां आदापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष और वर्तमान बंजरिया थानाध्यक्ष संदीप कुमार आ पहुंचे और उन्होंने आदापुर थानाध्यक्ष के साथ मिलकर उन्हें हाजत से बाहर निकालकर अभद्र ब्यवहार किया और पुरानी रंजिश को लेकर उनकी पिटाई की और मादक पदार्थ के साथ जेल भेजने की धमकी देने लगे । उनका ये भी कहना था कि जब संदीप कुमार वहां थानाध्यक्ष थे तो उनके कार्यो का वे बिरोध करते थे जिसके कारण संदीप कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की है । सुनिये मामले के संबंध में रमेश सिंह ने क्या कुछ कहा है ।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस हैसियत से बंजरिया थानाध्यक्ष दूसरे थाने में जाकर एक पार्षद पति की पिटाई की और उन्हें धमकी दी ।अगर मामला सत्य या असत्य है तो पुलिस इस मामले को लेकर मीडिया से क्यों भाग रही है ।अगर आरोप सत्या है तो किस कानून के तहत एक पुलिसवाला अपनी पुरानी अदावत को साधने के लिए दूसरे थाने में गिरफ्तार ब्यक्ति की पिटाई और प्रताड़ित कर सकता है।
क्या किसी दूसरे थाना थानाध्यक्ष को अन्य थाना में जाकर किसी अभियुक्त के साथ ऐसा करने का अधिकार है।