NEWSPR डेस्क। राजद विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार सहनी को लेकर कोर्ट ने सजा सुनाई है। बता दें कि एलटीसी घोटाले को लेकर कोर्ट ने उनपर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शनिवार राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है।
बता दें कि 29 अगस्त को अनिल कुमार साहनी समेत तीनों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था। दरअसल, अवकाश और बिना यात्रा किये लाखों रुपये का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नामित सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।
अनिल कुमार सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने बिना कोई यात्रा किए यात्रा और महंगाई भत्ते की प्रतिपूर्ति के रूप में जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास उपलब्ध कराये थे। इसके चलते सहनी ने राज्यसभा के साथ 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी की केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2013 को सहनी एवं अन्य के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के संदर्भ के बाद मामला दर्ज किया था। जिसके बाद CBI ने पूरे मामले को अपने हाथ में लेकर जांच करनी शुरू कर दी थी।