कैमूर- जिले के भभुआ शहर के राजेंद्र सरोवर के पास जुलूस नहीं तो वोट नहीं के बैनर टांगे होने के मामले में डीएम सावन कुमार ने अज्ञात लोगों पर प्राथमिक की दर्ज करने का आदेश भभुआ थानेदार को दिया है। वहीं जिस प्रिंटिंग मशीन से इस बैनर की छपाई हुआ है उस प्रिंटिंग मशीन के खिलाफ एफआईआर करने का भी आदेश दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भभुआ अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी ने डीएम सावन कुमार को यह सूचना दिया कि राजेंद्र सरोवर के पास जुलूस नहीं तो वोट नहीं का बैनर टंगा हुआ है। जिसके बाद डीएम सावन कुमार व पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा मौके पर पहुंचे और इस मामले में भभुआ थाने को अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज करने का आदेश दिया।
इधर डीएम सावन कुमार ने बताया कि रामनवमी पर्व पर गाइडलाइन के तहत जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। इसके अनुरूप लोग जुलूस निकाल सकते हैं। जुलूस में अधिक से अधिक 25 लोगों को शामिल होने के अनुमति दी गई है। पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने बताया कि इस तरह का बैनर लगाकर वोट का बहिष्कार करना गैर कानूनी है।