NEWSPR DESK- बिहार में राज्य सरकार का एक और फरमान जारी हो गया खजाने को भरने के लिए आम लोगों पर एक नया किस्म का टैक्स लागू कर दिया गया है।
आपको बता दें कि बिहार के लोगों को ऑफ वाटर चार्ज टैक्स देना होगा जसोल प्रदेश के लोगों को अब पानी के उपयोग के बदले देना होगा पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करीब 288000 मकान मालिकों से होल्डिंग टैक्स के साथ प्रति महीने 40 से लेकर 150 रुपए तक का अतिरिक्त वाटर चार्ज शुल्क की वसूली की जाएगी इसे होल्डिंग टैक्स के साथ जोड़कर सालाना सरकार लेगी।
मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शहर में रहने वाले लोग चाहे जिस स्रोत से जल का उपयोग कर रहे हो और वह प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं तो भी उन्हें वाटर शुल्क देना होगा नगर विकास विभाग की ओर से या फरमान जारी किया गया भुगतान की प्रक्रिया भी बताई गई है घरेलू के साथ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अपने होल्डिंग और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नगर विकास विभाग पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 को जल्द ही पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
आपको बताते चलें कि विभाग ने पटना नगर निगम के साथ सभी नगर निकायों को इस संबंध में संकल्प पत्र भी भेज दिया विभाग द्वारा जारी निर्देश और संकल्प के मुताबिक ही मुजफ्फरपुर नगर निगम ने पिछले साल इस शहर में वाटर चार्ज लागू कर दिया था लेकिन अन्य शहरी निकायों में इसे अब तक लागू नहीं किया गया राजधानी पटना में भी अगले महीने से वाटर शुल्क लागू कर दिया जाएगा।