NEWSPR DESK- लोक सभा चुनाव का चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और अब बिहार के अंदर पांचवें चरण में जो लोकसभा सीट सबसे अधिक चर्चा में बना हुआ है।बता दे की यह सीट है सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। यहां से इंडिया गठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्या का नामांकन पत्र रद्द करने के लिए अब पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई है। इसमें सारण के निर्वाचन अधिकारी के 4 मई के आदेश को निरस्त करने की मांग की। इस अर्जी में कहा गया है कि रोहिणी आचार्या के पासपोर्ट की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई कि वह पिछले सात वर्षों से अधिक समय से सिंगापुर में रहते हुए वहां कि नागरिक है या नहीं ? रोहाणी के भारतीय नागरिकता पर भी सवाल उठाया गया है।
वहीं, इस अर्जी में संविधान का हवाला देते हुए कहा गया है कि रोहिणी अनुच्छेद 84 एवं 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वह योग्य नहीं हैं। याचिका में कहा गया है कि रोहिणी सिंगापुर की निवासी हैं और अपने नामांकन पत्र में कई गलत जानकारी दी है। उन्होंने अपने घर का कोई पता नहीं दिया है। चल-अचल संपत्ति के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी गई है।