लालू यादव को डेढ़ महीने की जेल, 6000 रुपये जुर्माने की सजा, कोर्ट में आया फैसला

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। राजद सुप्रीमो लालू यादव को आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में डेढ़ महीने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 6000 रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई गई। बता दें कि बुधवार को झारखंड के पलामू सिविल कोर्ट में लालू पेश हुए। जिस दौरान इस मामले पर सुनवाई की गई। लालू यादव को कोर्ट ने तुरंत ही छोड़ते हुए केस का निष्‍पादन कर दिया।

मामला पलामू कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सतीश कुमार मुंडा की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा। लालू यादव की तरफ से कोर्ट में हाई कोर्ट के वकील प्रभात कुमार सिंह पैरवी कर रहे थे। लालू के पलामू के वकील धीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गढ़वा जिले में साल 2009 में मामला दर्ज हुआ था।

लालू को आज ही पलामू कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया। इसके बाद लालू यादव बिहार के लिए रवाना हो गए। वहीं पलामू कोर्ट परिसर के बाहर लालू के समर्थकों की काफी भीड़ लगी रही। कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया था। बता दें कि 10 तारीख को CBI अदालत में भी एक सुनवाई होनी है। जहां लालू ने अपना पासपोर्ट लेने के लिए अर्जी दी है।

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