वाणिज्य कर विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित, आहरण एवं वितरण अधिकारियों को भुगतान के संबंध में दिए गए कई टिप्स।

Patna Desk

 

रोहतास जिला समाहरणालय स्थित डीआरडीए संवाद कक्ष में मंगलवार को सासाराम अंचल के वाणिज्य कर विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता राज्य कर के संयुक्त आयुक्त सह अंचल प्रभारी हरेंद्र कुमार मांझी ने किया। कार्यशाला के दौरान जिले के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को संबोधित करते हुए हरेंद्र कुमार मांझी ने कहा कि वर्ष 2019 में बिहार सरकार के मुख्य सचिव एवं वर्ष 2021 में विकास आयुक्त द्वारा एक पत्र जारी कर रद्द एवं सस्पेंडेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले संवेदकों के राशि भुगतान पर रोक लगाई गई थी। लेकिन बावजूद इसके संबंधित डीडीओ द्वारा लगातार भुगतान किया जा रहा है। जो काफी चिंताजनक है। वहीं भुगतान के संबंध में बिहार के सभी जिलाधिकारियों को भी बिहार सरकार द्वारा पत्र लिखकर चिंता से अवगत कराया जा चुका है तथा बताया गया है कि इससे बिहार सरकार के राजस्व संग्रहण पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि राजस्व हित में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि निर्देश के बावजूद भी अगर रद्द एवं सस्पेंडेड संवेदकों व आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया जाता है तो ऐसे डीडीओ के विरूद्ध केन्द्रीय व राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत सन्निहित कर की व्यक्तिगत देयता निर्धारित करते हुए उनके वेतन से वसूल की जाएगी। इस दौरान जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिविल सर्जन डॉ केएन तिवारी एवं राज्य कर सहायक आयुक्त मनोज कुमार पाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा सभी डीडीओ के एक-एक प्रश्न का जवाब दिया। अंत में अंचल प्रभारी हरेन्द्र कुमार मांझी ने सभी डीडीओ के साथ अपना मोबाइल नंबर साझा करते हुए कहा की किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आपलोग मेरे फोन या ऑफिस में आकर अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं।

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