विधिक सेवा प्राधिकार के तहत मोटर दुर्घटना से संबंधित कानून के बारे में दी गई जानकारी।

Patna Desk

 

 

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के पत्रालोक में सोमवार को जिले के शिवसागर प्रखंड मुख्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बृजेश मणि त्रिपाठी के निर्देशानुसार मोटर दुर्घटना से संबंधित विभिन्न कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीमा कंपनी के अधिवक्ता रमेश कुमार पाण्डेय तथा संचालन संजय कुमार तिवारी अधिवक्ता ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मोटर दुर्घटना होने पर मुख्य रूप से प्राथमिकी दर्ज कराने से लेकर दावा प्रस्तुत करने एवं मुआवजा प्राप्त करने की जानकारी बीमा कंपनी के अधिवक्ता रमेश कुमार पाण्डेय ने दी। वहीं श्रीमन्नारायण अधिवक्ता ने बताया कि आप कभी भी ऐसे वाहन का उपयोग नहीं करें जिसका बीमा नहीं हो। कभी भी कृषि में उपयोग होने वाले वाहन ट्रैक्टर, मालवाहक वाहन आदि से कभी भी यात्रा नहीं करें क्योंकि यदि कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो आप दावा नहीं कर सकते। अधिवक्ता संजय कुमार तिवारी ने कहा कि कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो आप विधि सम्मत कार्य करें। कानून को कभी भी अपने हाथ में न लें। कानून द्वारा आपकी सहायता के लिए अनेक प्रकार की सहायता का प्रावधान किया गया है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद शिवसागर प्रखंड के उप प्रमुख विनय कुमार सिंह ने भी लोगों को संबोधित किया एवं उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य संजय कुमार, अनिता कुमारी, वंदना कुमारी, मो शाहनवाज आलम, मिथलेश कुमार मौर्या, संतोष कुमार, अमीर चन्द राम, विजय सिंह, विशाल कुमार, जुल्फिकार अली, संतोष कुमार पाण्डेय सहित लोक अदालत के राजीव कुमार, अमृत कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।

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