आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम 7 माधवी सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 183/08, जी आर 2475/08 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को भादंवि धारा 323 में दोषी करार दिया और अपराधिक इतिहास न होने के कारण न्यायिक उदारता दिखाते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया और डांट फटकार लगाते हुए आगे से कोई अपराध न करने के शर्त पर छोड़ दिया , सहायक अभियोजन पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि अभियुक्त संजय यादव आलमपुर मुफ्फसिल पर बंधु चौहान आलमपुर मुफ्फसिल ने भादंवि धारा 341,323,324,379 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, अभियुक्त को आज भादंवि धारा 323 में दोषी पाते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पन्द्रह साल पहले 07/11/08 की मारपीट की घटना है घायल सूचक का सदर अस्पताल में इलाज के दौरान बयान लिया गया था, घटना के समर्थन में डाक्टर ,आई ओ सहित 08 गवाहों ने गवाही दी थी