शराब तस्करी मामले में आरोपी को सुनाई गई 6 साल की सजा।

Patna Desk

 

भागलपुर उत्पाद कोर्ट के द्वारा शराब तस्करी करने के मामले में आरोपी अंगद कुमार को 6 साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। दरअसल गोराडीह थाना क्षेत्र के गोराडीह चौक के पास 24 जुलाई 2022 को वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कोतवाली बांका की ओर से आ रही है बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया।

जिसकी जांच करने पर उसमें से 225 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वही दो लोगों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। वही कोर्ट ने अंगद कुमार को सजा सुनाई है।

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