NEWSPR डेस्क। भारत सरकार के निर्देश पर शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इसके बाद बाजार में प्लास्टिक से बने उत्पादों की खरीद व बिक्री नहीं हो सकेगी। थोक व खुदरा दुकानदारों से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों को दुकानों से हटा लिया है। कई होलसेल दुकानें बंद हो गयी हैं।
दुकानदारों की मानें तो सरकार की ओर से प्रतिबंध तो लागू कर दिया गया है लेकिन अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। गन्ने, नारियल व मक्के से बने उत्पाद उपलब्ध हैं तो काफी महंगे हैं। प्लास्टिक से बने सामानों की तुलना में दस गुना तक महंगा सामान बाजार में कुछ जगहों पर उपलब्ध है। आरा, बिहिया, पीरो, जगदीशपुर सहित अन्य जगहों पर प्लास्टिक के उत्पादों की होलसेल दुकानें हैं। वहीं आरा शहर में पांच सौ से अधिक खुदरा दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों की बिक्री की जाती है।
नगर निगम की ओर से बनाया गया है धावा दल
सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों की बिक्री पर रोक के लिए नगर निगम की ओर से धावादल का गठन किया गया है। इसमें निगम के टैक्स कलेक्टर के अलावा स्थानीय पुलिस व मजिस्ट्रेट को शामिल किया गया है। प्रतिबंध लागू होने के साथ ही अब धावा दल दुकानों पर छापेमारी कर सामानों की जब्ती के साथ फाइन किया। प्लास्टिक के चम्मच, कांटा, गिलास, थर्मोकोल के प्लेट, कटोरी, थाली, प्लास्टिक के इस्तेमाल वाले इयर बड, बैलून के डंडे, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टि के स्टिक लगे कैंडी व आईसक्रीम, सौ माइक्रोन से कम वाले पीवीसी के बैनर सहित अन्य को बैन किया गया है।
आरा से आकाश कुमार की रिपोर्ट