नई दिल्लीः सुशांत सिंह आत्महत्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। बुधवार को सुशांत सिंह की मौत का मामला सीबीआई को सौंपे जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पुलिस के ऑफिसर को मुंबई पहुंचते ही क्वारंटाइन किया। ये सही संदेश नहीं देता है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर गया था। आपकी तमाम कार्रवाई पेशेवर तरीके से होनी चाहिए थी।
तीन दिन में मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में इस आत्महत्या मामले में साक्ष्य नहीं मिटाने का निर्देश मुंबई पुलिस को दिया है। साक्ष्यों को प्रोटेक्ट करें। इसके साथ ही कोर्ट ने तीन दिन में अभी तक किए गए मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के जांच का रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया।
इससे पहले बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट विकास सिंह और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट आर बसंत ने पक्ष रखा। मालूम हो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर थाने में एआईआर दर्ज करायी था।