हाईकोर्ट का आदेश, लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर, जानिए क्या है मामला

Rajan Singh

NEWSPR DESK- इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युगल को सुरक्षा प्रदान करने का दिया निर्देश आपको बता दें कि इससे पहले भी एक मामला सामने आया था.

लिव इन रिलेशन में रहने का लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि उस याचिका में विवाहित होने के कारण कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के विरुध्द में थे वही कोर्ट का कहना है कि हम लिव इन रिलेशनशिप के विरूद्ध में नहीं है.

वही आपको बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति डॉक्टर केजे ठाकर एवं न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं.

बालिक युगल की याचिका पर दिया साथ ही पुलिस को याचिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में थे लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों के मद्देनजर में वे सुरक्षा के हकदार हैं.

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