NEWS PR DESK – पटना हाईकोर्ट ने बिहार में अवैध रूप से संचालित पैथ लैब सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई का ब्योरा तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रो-बायोलॉजिस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
हाईकोर्ट को बताया गया कि पूर्व में भी समय-समय पर सरकार की तरफ से अवैध केंद्रों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा कोर्ट को प्रस्तुत किया गया है।
इसी सिलसिले में बिहार एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कानून बनाने के लिए बिल ड्राफ्ट हो चुका है, जिसे सामान्य प्रशासन और विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और वर्तमान में वित्त विभाग के विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने इन सभी बिंदुओं के आलोक में भी राज्य सरकार से विस्तृत ब्योरा मांगा है।