1 जून 2024 को जिले के सभी मतदाता मतदान अवश्य करें-कैमूर डीएम

Patna Desk

 

कैमूर-जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कैमूर,सावन कुमार के दिशा निर्देश के आलोक में पूरे कैमूर जिले में स्वीप अंतर्गत लगातार कैमूर जिले के सभी प्रखंडों एवं नगर परिषद क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों हर घर दस्तक अभियान, दीवार लेखन, बैलून रैली, पंचायतों/गांवों में रैली, शपथ, मेहंदी कार्यक्रम, गोद भराई कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता, पंचायत स्तर पर रंगोली कार्यक्रम, दीपोत्सव कार्यक्रम, कैंडल मार्च, हस्ताक्षर अभियान, नए मतदाताओं के साथ विशेष चौपाल, प्रभात फेरी, स्कूली बच्चों के साथ साइकिल रैली एवं गीत संगीत कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को 1 जून 2024 को अनिवार्य रूप से मतदान करने हेतु जागरुक एवं प्रेरित किया जा रहा है। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि जिले के शत प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।

इसी कड़ी में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से दिनांक 21 मई 2024 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कैमूर सावन कुमार भा०प्र०से०के नेतृत्व में मोहनिया अनुमंडल स्थित जगजीवन राम स्टेडियम से साइकिल रैली का आयोजन किया गया जो मोहनिया स्थित चांदनी चौक होते हुए भभुआ के एकता चौक तक आयोजित की गई। इस रैली ने लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय किया गया। रैली के माध्यम से जिला पदाधिकारी के द्वारा कैमूर जिले के मतदाताओं को मतदान की तिथि 1 जून 2024 को अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने का संदेश दिया गया।

साइकिल रैली में उप विकास आयुक्त कैमूर ज्ञान प्रकाश, अनुमंडल पदाधिकारी मोहनिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहनिया, अंचल अधिकारी मोहनिया, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मोहनिया, प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा ,आईसीडीएस कुमारी सरिता रानी,बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मोहनिया सहित सभी पदाधिकारी व कर्मी द्वारा हर्षोल्लास के साथ भाग लिया गया और मतदान की तिथि 1 जून 2024 को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु एक बेहतर संदेश दिया गया।

जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि मतदान के दिन मताधिकार का प्रयोग करने हेतु फोटो पहचान पत्र (ईपिक) के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार, लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार मान्य है। सभी मतदाता उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों का प्रयोग कर मतदान कर सकते हैं।

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