AK47 मामले में दो दोषियों को दस साल की सजा, दो हजार का आर्थिक जुर्माना, मामले में 10 लोगों को किया था रिहा

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। मुंगेर के चर्चित AK47 मामले में 5 सालों बाद फैसला आ गया है। बता दें कि मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने दो लोगों को 10 साल की सुनाई है। इसके साथ ही दोनो आरोपी पर 2 -2 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। एडीजे 7 बिपिन कुमार कुमार राय के द्वारा कोतवाली थाना संख्या 555/ 18 में सजा सुनाई गई है। ADJ 7 विपिन बिहारी राय के न्यायालय में दो दोषियों को सजा सुनाई गई। इससे पहले यह सुनावाई 18 मई को हुई थी।

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद दो अभियुक्तों मो. इरशाद (मुंगेर) एवं सत्यम कुमार यादव (बेगूसराय) को दोषी करार दिया था। वहीं 10 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था। बता दें कि मुंगेर में एक-एक करके लगातार जमीन से लेकर जमीन के अंदर कुएं और नालों से 22 AK-47 राइफलों और उसके पार्ट्स की बरामदगी हुई थी। वहीं साक्ष्य के अभाव में 7 महिला सहित 10 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था।

यह मामला दिल्ली तक पहुंचा था। इस AK 47 प्रकरण के जांच में ये सामने आया कि सभी राइफल मध्यप्रदेश एक सीओडी (सेन्ट्रल ऑर्डिनेंस डिपो) से गायब हुए थे।वर्ष 2018 में सेन्ट्रल आर्डिनेंस डिपो मध्य प्रदेश से गायब हुए AK 47 में से 22 AK 47 की बरामदगी मुंगेर में होने के बाद पुलिस ने जिले के विभिन्न थानों में 8 केस दर्ज किया था। इसे लेकर आज आखिरी फैसला आ गया। जहां दोनों दोषियों को 10 साल की सजा सुना दी गई है।

मुंगेर से मो. इम्तियाज की रिपोर्ट

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