बिहार में लागू सिंगल यूज प्लास्टिक पर नहीं दिख रही सख्ती।

Patna Desk

NewsPRLive– पटना, एक जुलाई 2022 से राज्य सरकार ने प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने का आदेश जारी किया और नगर निगम को इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गयी. तब से अब तक बीते इतने महीने में पटना नगर निगम ने पांच हजार से अधिक दुकानदारों पर सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री या इस्तेमाल के एवज में 12 लाख जुर्माना लगाया. इसके बावजूद भी आज भी सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद बिक्री और उपयोग पर रोक का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है. पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वाले दुकान फिर से सज गये हैं. सब्जी, किराना और पार्चून विक्रेता तक धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं. पहले तीन-चार महीने नगर निगम द्वारा मामले में सख्ती बरती गयी. अब सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध नगर निगम का अभियान महज खानापूर्ति बन कर रह गया.

नगर निगम के विभिन्न अंचलों में अभियान में कहीं 11 हजार तो कहीं तीन हजार और कहीं कहीं तो महज चार-पांच सौ रुपये ही जुर्माना किया जा रहा है. दरियापुर में सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के गिलास, थर्मोकोल की थाली, गिलास कटोरे आदि बेचने वाले दुकानदारों ने इन्हें पहले की ही तरह दुकानों के सामने लटका दिया है. सब्जी, राशन और पार्चून विक्रेता भी अब ग्राहकों को खुलेआम पॉलीथिन में सामान देने लगे हैं.

अब तक सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलीथिन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर नगर निगम की टीम सब्जी विक्रेताओं और दुकानदारों से 200 से 500 रुपये वसूलती थी. अधिक मात्रा में पाॅलीथिन पकड़े जाने पर ढ़ाई हजार तक वसूला जाता था. दुकानदारों ने कहा कि कुछ लोग ही कपड़े का झोला लेकर नहीं आते हैं. मामले में प्रभात खबर की टीम ने अंटा घाट और मीठापुर सब्जी मंडी से बेली रोड में विकास भवन के पास सब्जी बेचने वाले तक से बात की. हर दुकानदार ने कहा की इक्के दुक्के लोग ही सब्जी खरीदने के लिए कपड़े का झोला लेकर आते हैं. लिहाजा न चाहते हुए भी पॉलीथिन देना पड़ता है. कुछ ने तो यहां तक कहा कि यदि पॉलीथिन नहीं देंगे तो ग्राहक बगल के दुकान में चले जायेंगे.

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