हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,24,000 शिक्षको कि नौकरियां रद्द

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। शिक्षक भर्ती घोटाले पर सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए अदालत ने बंगाल सरकार की ओर से प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दीं।

बता दे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की चयन प्रक्रिया को सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दी है।

हाईकोर्ट के इस फैसले का असर ग्रुप सी, डी और IX, X, XI, XII कैटेगरी के तहत भर्ती किए गए सभी शिक्षकों पर पड़ेगा। ऐसे कुल 24,000 शिक्षक है जिनकी नौकरियां रद्द हो गई हैं।

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