आज से बिहार में लॉकडाउन 4 शुरू, जानें कब और किस दिन खुलेंगी कौन-कौन सी दुकानें

बिहार में आज से यानि 2 जून से लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है. नीतीश सरकार ने इस बार कुछ ढ़ील देते हुए नियमों में कुछ बदलाव भी किए हैं. पिछली बार के लॉकडाउन को देखते हुए सरकार इस बार काफी छूट दी है. राज्य में अब पहले के मुकाबले दुकानें ज्यादा देर तक खोली जा सकेंगी. अब सुबह के 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा भी लॉकडाउन-4 में कुछ सहुलियतें दी गई हैं. हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी सख्ती से पालन करना होगा.

बिहार में कोरोना मामलों में कमी तो आई है लेकिन अभी भी हालात सामान्य हैं. कोरोना से बचाव के सभी नियमों का अब भी आपको पालन करना होगा. राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने 5 मई से बिहार में लॉकडाउन लगाया था. मंगलवार को लॉकडाउन-3 की मियाद खत्म हो गई. बुधवार से लॉकडाउन-4 प्रभावी हो गया है. अब सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी. जिला प्रशासन ने तय कर दिया है कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी. तो आइए जानते हैं पटना जिले में कौन सी दुकानें कब खुलेंगी.

लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु 45 स्टैटिक टीम, 7 गश्ती दल, 8 धावा दल का गठन किया गया है. स्टेटिक टीम में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. 2 जून से दुकान प्रतिष्ठान के खुलने एवं बंद करने संबंधी दिन एवं समय का निर्धारण किया गया है. इसके अनुरूप जिला अंतर्गत दुकान प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. प्रत्येक श्रेणी के लिए खुलने के दिन का निर्धारण किया गया है और दुकान और प्रतिष्ठान सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक ही खुलेंगे. इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक की तरफ से दिया गया है.

रोज खुलेंगी ये दुकानें
खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली के अलावा खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें रोजाना खुलेंगी. इसके अलावा बाकी दुकानें अल्टरनेट डे पर खोली जा सकेंगी. लॉकडाउन-3 में शहरी क्षेत्रों में दुकानों को 6-10 और ग्रामीण इलाकों में 8-12 बजे तक खोलने की अनुमति थी. अब दुकानें 2 बजे दोपहर तक खोली जा सकती हैं.

निजी दफ्तर रहेंगे बंद
निजी दफ्तर अभी बंद ही रहेंगे. उधर सरकारी दफ्तरों में भी करीब महीने भर बाद कामकाज शुरू होगा. लॉकडाउन-4 में सरकारी दफ्तरों को खोलने का आदेश दिया गया है. हालांकि अभी दफ्तरों में उपस्थिति 25 प्रतिशत ही रहेगी और कामकाज 4 बजे तक ही होगा.

कई नियम अभी भी जारी रहेंगे
लॉकडाउन-4 में कई प्रतिबंध जारी रहेंगे. गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे. शादी, श्राद्ध और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं. बारात और बैंड बाजे की इजाजत नहीं दी गई है. सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर समेत शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

आपको बता दें कि परीक्षाओं का भी आयोजन नहीं होगा. वहीं जिलाधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा सकते हैं. हालांकि राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है.

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