कोर्ट की अवमानना मामले में पटना SSP के खिलाफ जमानती वारंट होगा जारी, पटना उच्च न्यायालय ने दिए निर्देश

NEWSPR डेस्क। पटना हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के ख़िलाफ़ ज़मानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस पी बी बजनथ्री ने गौरी रानी की ओर से दायर अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। यह मामला याचिकाकर्ता की बर्ख़ास्तगी से संबंधित है। इन्हें बग़ैर अवसर दिए अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया था।

वही आपको बता दें कि वेतन भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने पटना के एसएसपी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था लेकिन पटना के एसएसपी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।

मामले को लेकर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपूर्व हर्ष ने कोर्ट को बताया कि 18.12.21 को पटना हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया था। कोर्ट में बताया गया कि कि हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद उसपर अमल नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने सिपाही की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए दो महीने के भीतर बकाया वेतन याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया

इसके साथ ही वेतन का भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने पटना के एसएसपी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। लेकिन एसएसपी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दे दिया है।

Newspr livepatnaSSP PATNA