NEWSPR डेस्क। बिहार में गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त प्रत्यय अमृत की ओर से बिहार में गुटखा और पान मसाला के लिए फिर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश के बाद राज्य में गुटखा और तंबाकू या निकोटीन युक्त पान मसाला के निर्माण, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन तथा बिक्री नहीं की जा सकेगी।
बता दें कि फूड सेफ्टी एक्ट 2011 के रेगुलेशन 2.3.4 के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू या निकोटीन की मिलावट प्रतिबंधित है। खाद्य संरक्षा आयुक्त के आदेशानुसार 23 फरवरी 2023 तक फिलहाल इस पर प्रतिबंध लगाया गया हैl स्वास्थ्य विभाग के जारी आदेश में कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटिन मिलाकर बेचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर्वोच्च न्यायालय के सितंबर, 2016 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। गुटखा और पान मसाला खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। लिहाजा ऐसे पदार्थों की बिक्री को राज्य में प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।