NEWSPR डेस्क। झारखण्ड में पान मसाला की बिक्री पर और एक साल के लिए बैन लगा दिया गया है। बता दें कि पूर्व से ही पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, राज निवास, मुसाफिर, मधु, विमल, बहार, सेरात, पान पराग प्रीमियम के उत्पादन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर रोक है.
फूड सेफ्टी कमिश्नर, झारखंड अरुण सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी करते हुए कहा है कि इसके बावजूद अगर राज्य भर में कहीं इस नियम का उल्लंघन कर कोई व्यक्ति बिक्री करते पाया जाता है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस 2011 एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश में यह भी लिखा है कि पान मसाला खाना सेहत के लिए हानिकारक है.
गौरतलब है कि कि अलग-अलग जिलों में पान मसाला के 41 सैंपल कलेक्ट किये गये थे. इनकी टेस्टिंग में पाया गया कि इन पान मसालों में मैग्निशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया गया है. जिसके रेगुलर खाने से व्यक्ति हाइपर मैग्नीशिया का शिकार हो सकता है. वहीं कई मामलों में तो हार्ट अटैक की भी शिकायत मिल चुकी है.