सावधान: कोरोना से बचाव के मानकों का उल्लंघन करने पर दुकान सील व गाड़ी होगी जब्त

Sanjeev Shrivastava

NEWSPR DESK- पटना जिले में कोरोना से बचाव के लिए मानकों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों का दुकान सील किया जाएगा वहीं अगर मास्क पहनकर लोग घर से नहीं निकलते हैं तो उनकी गाड़ियों को जप्त कर लीया जाएगा ईसकी जनकारी डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दिया

मास्क जांच करने के लिए गठित 18 टीमें दुकानों को बंद कराने सहयोग देंगी। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि पूजा समितियों के साथ बैठक कर रामनवमी जुलूस निकालने पर रोक, नदी-तालाबों में चैती छठ महापर्व नहीं करने के लिए प्रशासन के आदेश से अवगत कराया जाएगा।

आठ दुकानों को 24 घंटे के लिए कराया गया बंद..

कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए शुक्रवार शाम शहर की सड़कों पर टीम के साथ उपविकास आयुक्त रिची पांडे उतरे। इस दौरान मानक का उल्लंघन करने वाली 8 दुकानों को 24 घंटे के लिए बंद करा दिया गया। वहीं, मास्क नहीं पहनने वाले 30 लोगों से 1500 रुपए जुर्माना वसूला गया।

जिन दुकानाें काे बंद कराया गया उनमें रॉयल डायग्नोस्टिक सेंटर, नीलम ज्वेलर्स, इन टच मेंस वियर-राजाबाजार, सुरेश फोटोस्टेट- हड़ताली मोड़, प्रिंस साहब-नियर पीएंडएम मॉल पाटलिपुत्र, हिमालय ऑप्टिकल-बोरिंग रोड, रंजीत मेडिको एवं ऑप्टिकल्स-राजाबाजार और महाराजा मीट शॉप-राजाबाजार शामिल हैं।

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