NEWSPR डेस्क। भागलपुर के पोक्सो कोर्ट ने नाथनगर थाना क्षेत्र में 2018 में हुए नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी हितेश कुमार को 10 साल की सजा सुनाई। वहीं पीड़ित को 3 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया है। नाथनगर थाना क्षेत्र में दो हजार अट्ठारह में नाबालिग बच्ची का उसके घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया था, और उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म भी किया था। वही पुलिस के द्वारा जब बच्ची की बरामदगी हुई तब आरोपी ने शादी करने की बात रखी थी। लेकिन उसके बावजूद शादी नहीं करने पर घरवालों ने मामला दर्ज कराया था। जिस पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है।