BIG BREAKING: बिहार में 8 जून तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, सीएम नीतीश ने किया ऐलान

Patna Desk

बिहार में आठ जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. सीएमजी की बैठक के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि आठ जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. लेकिन व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है. सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें.

कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. जानकारी के अनुसार अब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दूकानों को खोलने की अनुमति होगी. लेकिन दूकानें अल्टरनेट खुलेंगी. वहीं निजी दफ्तर बंद रहेंगे. खान-पान, कृषि से जुड़ी दुकानों के अलावे अन्य कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्णय लिया गया है.

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CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, मंत्रियों और अधिकारियों की अलग-अलग बैठक हुई है. CM ने अपने मंत्रियों के साथ लॉकडाउन को लेकर चर्चा की. हालांकि लगभग सभी मंत्री भी इस बात पर सहमत हैं कि कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है. ऐसे में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर सहमति दी गई है.

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दरअसल, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर पहली बार लगाए गए लॉकडाउन की मियाद 15 मई तक थी जिसे बढ़ाकर 25 मई तक फिर किया गया था. वहीं 25 मई के बाद हुई सीएमजी की बैठक के बाद इसे एक जून तक किया गया था. बिहार में लॉकडाउन लगाने के बाद कोरोना की संख्या कम हुई है.

जानकारी के अनुसार अब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दूकानों को खोलने की अनुमति होगी. लेकिन दूकानें अल्टरनेट खुलेंगी. वहीं निजी दफ्तर बंद रहेंगे. खान-पान,कृषि से जुड़ी दुकानों के अलावे अन्य कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्णय लिया गया है.

जान लें क्या हैं लॉकडाउन के नियम

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 5 मई से 1 जून तक तीन चरणों में अलग-अलग प्रतिबंध लगाए गए थे. अब इन प्रतिबंधों को धीरे-धीरे शिथिल करने का निर्णय लिया गया है. 2-8 जून तक लॉकडाउन की अवधि विस्तारित की गई है. पूर्व के शर्त में कुछ बदलाव किये गए हैं. सभी सरकारी कार्यालय 25 फीसदी उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे.

सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी. डीएम को इसको लेकर जिम्मा दिया गया है कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी. खाद्य पदार्थों एवं इससे जुड़ी दुकानें और कृषि से संबंधित दुकानों को प्रतिदिन 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

दुकानों के काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी. सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना होगा. अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ दुकान को अस्थाई रूप से बंद कर सकता है. विवाह और श्राद्ध को लेकर पूर्व के नियम थे वे लागू रहेंगे. वाहन के संबंध में भी जो प्रतिबंध थे वे लागू रहेंगे. यह नियम शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए समान रूप से लागू रहेगा. मॉल एवं पार्क अभी नहीं खुलेंगे.

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