पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:राज्य चुनाव आयोग को झटका

Patna Desk

पटना:पटना हाईकोर्ट ने खिजरसराय नगर पंचायत की मुख्य पार्षद रिंकू कुमारी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा उन्हें पद से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है। इस फैसले के साथ ही 28 जून, 2025 को प्रस्तावित मुख्य पार्षद का चुनाव भी रद्द हो गया है।

दो से अधिक संतान के आधार पर हटाने का आदेश था चुनौती के घेरे में

रिंकू कुमारी को वर्ष 2022 के नगर निकाय चुनाव में मुख्य पार्षद चुना गया था। इसके बाद शोभा देवी नाम की महिला ने उनके खिलाफ राज्य चुनाव आयोग में याचिका दायर की, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि रिंकू कुमारी की दो से अधिक जीवित संतानें हैं — जो कि नियमों के अनुसार अयोग्यता का आधार है। आयोग ने याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें पद से हटा दिया और नए चुनाव की तारीख 28 जून घोषित कर दी।

हाईकोर्ट ने आयोग के अधिकार पर उठाया सवाल

इस फैसले को रिंकू कुमारी ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने याचिका में तर्क दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाने का अधिकार नहीं है, और यह उसका क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस राजेश कुमार वर्मा ने आयोग के फैसले को अमान्य करार दिया और रिंकू कुमारी को पद पर बने रहने का रास्ता साफ कर दिया।

अब नहीं होगा 28 जून को चुनाव

कोर्ट के आदेश के अनुसार, रिंकू कुमारी अब फिर से खिजरसराय नगर पंचायत की वैध मुख्य पार्षद बनी रहेंगी। इसके चलते 28 जून को होने वाला चुनाव अब रद्द हो जाएगा। यह फैसला रिंकू कुमारी के लिए बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है।

अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष

इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव और अधिवक्ता मयूरी ने रिंकू कुमारी की ओर से पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादी शोभा देवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डी. के. सिन्हा ने अपनी दलीलें पेश कीं।

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