पटना पुलिस और पत्रकारों के बीच खबरों की पुष्टि पर जारी खींचतान का परिणाम आ गया है। पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर पुलिस मुख्यालय ही मीडिया को बाइट दे सकेंगे।बिहार में पुलिस और पत्रकारों के बीच मीडिया ब्रीफिंग को लेकर हाल में कई बार खींचतान की खबरें सामने आई हैं। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा उस वक्त विवादों में आ गए जब उन्होंने मीडिया को ही धमकी दे डाली।
ऐसे में अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। डीजीपी ने एक आदेश जारी कर मीडिया ब्रीफिंग के लिए एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन द्वारा ही मीडिया बाइट जारी करने का पत्र जारी किया है।अब बिहार पुलिस से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण मामले में मीडिया को जानकारी केवल पुलिस मुख्यालय के अधिकृत प्रवक्ता ही देंगे। इस आशय का एक महत्वपूर्ण आदेश पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय को पूर्व से पुलिस प्रवक्ता के रूप में नामित किया गया है। मीडिया को सूचना केवल प्रेस नोट या ब्रीफिंग के माध्यम से दी जाएगी।कोई भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मचारी अब व्यक्तिगत रूप से किसी मामले में मीडिया को कोई बाइट नहीं देगा। पुलिस प्रवक्ता यानी एडीजी हेडक्वार्टर के प्रेस नोट को ही अधिकृत जानकारी माना जाएगा। किसी अन्य पुलिसकर्मी द्वारा दी गई जानकारी को वैध नहीं समझा जाएगा।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि मीडिया सेल से जारी प्रेस नोट को पुलिस महानिदेशकव की स्वीकृति के बाद ही जारी किया जाएगायह आदेश सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, सोशल मीडिया सेल, एवं पुलिस महानिरीक्षक नियंत्रण कक्ष को सूचना एवं अनुपालन हेतु भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, पटना में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा द्वारा मीडिया को सीधे तौर पर दी गई धमकी के बाद यह फैसला लिया गया है।मीडिया को समय पर सूचना नहीं दिए जाने के कारण बगैर पुष्टि के खबरों का प्रसारण होना पुलिस मुख्यालय के लिए बड़ी चुनौती थी। लिहाजा अब पुलिस प्रवक्ता की ओर से घटना के बाद प्रेस ब्रीफिंग जारी की जाएगी*हालांकि सूत्रों का कहना है कि जिला स्तर पर किसी छोटी घटना या पुलिस की कामयाबी से जुड़ी खबरों पर जिला के एसपी या एसडीपीओ मीडिया को बयान दे सकेंगे।