पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 94 हजार शिक्षकों की बहाली पर लगाई रोक, सरकार से कहा…

Sanjeev Shrivastava

पटनाः बड़ी खबर राजधानी पटना से निकल कर आ रही है। जहां पर बता दें आपको कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 94 हजार शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी है। इस दौरान माननीय पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। बता दें आपको कि बिहार में 94 हजार प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 4 सितबंर तय की।

बता दें आपको कि पटना हाई कोर्ट ने प्रारम्भिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को 4 सितंबर तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने नीरज कुमार सहित 71 सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवारों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की।

बता दें आपको कि शिक्षा विभाग ने बकायदा प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का संशोधित शेड्यूल भी जारी कर दिया था। नये शिड्यूल के जरिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से 18 माह का सेवाकालीन डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (डीईएलएड) कोर्स कर चुके टीईटी पास अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका सरकार ने दिया। मालूम हो कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में करीब 94 हजार शिक्षक पदों पर नियुक्ति तीन माह के भीतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। आपको बता दें कि विभाग ने 31 अगस्त को चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कर नियोजन पत्र देना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

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