बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नकदी लेन-देन पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने साफ कहा है कि बैंकों की ओर से नकदी ढोने वाले वाहनों में किसी भी तीसरे पक्ष या संस्था की रकम नहीं रखी जा सकती। अगर ऐसा पाया गया, तो संबंधित नकदी तुरंत जब्त कर ली जाएगी।
हर ऐसे वाहन में बैंक की तरफ से अधिकृत दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा। इस दस्तावेज़ में नकदी कहां से उठाई गई और कहां तक पहुंचाई जानी है, इसका पूरा ब्यौरा दर्ज होना चाहिए।
चुनाव आयोग ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को लागू करने का निर्देश दिया है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और जिलाधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने का आदेश जारी किया है।
निर्देश के मुताबिक, उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च से संबंधित सभी लेन-देन के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा। इस खाते के लिए तत्काल चेकबुक जारी की जाएगी और यह खाता नामांकन दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले सक्रिय कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही, जिला स्तर पर बैंकों को प्राथमिकता देते हुए सारी तैयारियां पूरी करने और उम्मीदवारों को जरूरी दिशा-निर्देश देने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि इस व्यवस्था से चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और नकदी लेन-देन में गड़बड़ियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।