पटना की कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर रेरा का डंडा: पटना के एक और बिल्डर को रेरा ने घेरा, साईं एनक्लेव का निबंधन होगा रद्द ? जानिए क्यों…

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। पटना के कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर डंडा चलाने का रेरा द्वारा सिलसिला जारी है। अक्सर कोई कंपनी रेरा के घेरा में आ ही जाती। इसी तरह पटना के बड़े प्रोजेक्ट सर्वोदय सिटी पर भी रेरा ने घेरा लगाते हुए कार्रवाई कर दी है। इतना ही नहीं रेरा ने अनु आनंद कंस्ट्रक्शन के एमडी बिमल कुमार से शो-कॉज पूछा है। जानकारी के मुताबिक कंपनी पर आरोप है कि वह 9 साल पुराने अवैध नक्शे पर मुस्तफापुर में बन रहे साईं एनक्लेव की 11 मंजिला बिल्डिंग बना रही। जिसे लेकर रेरा ने डंडा चलाते हुए मालिक से 30 दिनों के भीतर सटीक जवाब मांगा है। यदि जवाब नहीं मिला तो रेरा कंपनी का यह निबंधन रद्द कर देगी।

साईं एनक्लेव पर रेरा का घेरा

बता दें कि इस कंपनी के दानापुर के मुस्तफापुर में बन रहे प्रोजेक्ट साईं एनक्लेव को लेकर रेरा ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 9 साल पुराने अवैध नक्शे पर 11 मंजिला बिल्डिंग के निर्माण को लेकर जारी किया गया है। साल 2013 में प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद 2018 में इस प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन मिला था। जिसकी वेलिडिटी मार्च 2022 की गई। वहीं रेरा को कंपनी ने रिपोर्ट सौंपी थी जुसमें 11वें मंजिल पर भी काम करने की बात कही गई।

शुरुआती चरण में तीन-चार ब्लॉक को बढ़ाकर 14 ब्लॉक किया गया। इसके लिए साल 2012 से लेकर 2018 तक लगातार जमीन खरीदने की जानकारी दी गई। जबकि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जमीन एग्रीमेंट व नक्शे का होना अनिवार्य है। रेरा के नोटिस में कहा गया कि प्रोजेक्ट को लेकर दिसंबर 2012 में नक्शा पास किया गया। बिहार बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक इस नक्शे की वैधता 3 साल के लिए थी और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक किया जा सकता लेकिन प्रमोटर ने पुनः मंजूर किया नक्शा 5 साल बाद भी जमा नहीं किया। यह रेरा नियम का उल्लंघन है।

नोटिस में रेरा ने स्पष्ट जानकारी देने कहा

रेरा ने कंपनी के एमडी बिमल कुमार को नोटिस भेज कर 30 दिनों में जवाब मांगा है। नोटिस में रेरा ने लिखा है कि क्यों न आपके प्रोजेक्ट सर्वोदय सिटी का निबंधन रद्द कर दिया जाए? कंपनी 30 दिनों में जवाब दे, अगर जवाब नहीं देते हैं तो रेरा आगे की कार्रवाई करेगा। रेरा ने कंपनी के मालिक से इस मामले पर विस्तृत जानकारी मांगी है। यदि वह स्पष्ट रूप से जवाब देने में असमर्थ होंगे तो कंपनी का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा।

Share This Article