NEWSPR डेस्क। बोधगया बम विस्फोट मामले में एनआइए कोर्ट ने 8 दोषियों को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश गुरविंद सिंह मल्होत्रा की अदालत ने फैसला दिया। इससे पूर्व 10 दिसंबर को आठ अभियुक्तों ने अदालत में आवेदन देकर अपने गुनाह को कबूल किया था, इसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था। एक अन्य अभियुक्त जहिदुल इस्लाम ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है। इसलिए उनपर फैसला लंबित है।
अहमद अली उर्फ कालू, पैगंबर शेख और नूर आलम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दिलावर हुसैन, मुस्तफा रहमान उर्फ शाहिन उर्फ तुहिन, आरिफ हुसैन उर्फ अतातुर्क उर्फ सैयद उर्फ अनस उर्फ आलमगीर शेख, मोहम्मद आदिल शेख उर्फ अब्दुल्लाह और अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख उर्फ इकबाल उर्फ फट्टू शेख को दस-दस साज की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि सभी अभियुक्त बेउर जेल में बंद हैं। 19 जनवरी 2018 को महाबोधि मंदिर में बौद्ध धर्मावलंबियों के निगम पूजा के दौरान बम पाया गया था। उस समय दलाई लामा भी आने वाले थे, लेकिन समय रहते सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और एनआईए ने एक बड़े साजिश को नाकाम किया था।